एक सरकारी आदेश से विभागों में मचा हड़कंप
अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश से सरकारी महकमों में मचा हड़कंप
हरदा- जिला कलेक्टर अनय द्विवेदी के आदेश से सरकारी महकमें के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। ऐसे कर्मचारियों पर कार्यवाही की गाज गिरने वाली है जिनकी या तो सेवा अवधि 20 वर्ष की हो गई है या फिर उनकी उम्र 50 वर्ष की हो गई । तीन दिवस की अवधि में सूची तैयार कर कार्यवाही की प्रक्रिया शुरु कर दी जाएगी ।
मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी 324 /2000/ 31 /दिनांक 22 अगस्त 2010 के निर्देश के परिपेक्ष में जिला कलेक्टर अनय द्विवेदी ने 15 दिसंबर 2017 को एक आदेश जारी कर जिला स्तरीय छानबीन समिति गठित करके प्रत्येक विभागों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है।शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेख की छानबीन के पश्चात निर्णय लिया जाएगा।छानबीन में अयोग्य पाए जाने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का प्रावधान है। इस आदेश से उन कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है जो नियमित काम काज नहीं करते हैं ज्यादा अनुपस्थित रहते हैं या फिर बीमार रहते हैं। अयोग्य कर्मचारियों पर कार्यवाही छानबीन समिति के निर्णय के आधार पर की जाएगी।
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