29 वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत की गई कार्रवाई। शराबी वाहन चालक को 2600 का जुर्माना।

हरदा- शराब पीकर वाहन चलाने वालों को 2600 रुपए का जुर्माना माननीय न्यायालय द्वारा लगाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। यह कार्यवाही अबगांव निवासी चालक बलराम के विरुद्ध 185 एमवी एक्ट के तहत 29 वा सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान की गई। शराबी वाहन चालक को माननीय सी जे एम न्यायालय में चालान पेश किया गया। तत्पश्चात विद्वान न्यायाधीश ने जुर्माना लगाया। ज्ञातव्य हो कि सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। जिसके तहत पुलिस अधीक्षक डी एस भदौरिया एएसपी श्रीमती हेमलता कुरील के कुशल मार्गदर्शन में शनिवार को बस, पिकअप ,ऑटो, ट्रैक्टर वाहन चालकों का निशुल्क नेत्र परीक्षण किया गया। जिसमें से चौबीस के सामान्य एवं सत्तावीस चालकों के नेत्रों में दृष्टि दोष पाया गया। नेत्र परीक्षण ड़ॉ पराग नाइक एवं डॉ श्रीमती साधना नायक द्वारा आधुनिक नेत्र परीक्षण यंत्र से किया गया। चश्मे का नंबर देकर उन्हें पहनकर वाहन चालकों की हिदायत दी गई। मोतियाबिंद की शिकायत वाले चालकों को वाहन न चलाने की हिदायत देकर ऑपरेशन करने की समझाइश दी गई।

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